फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: DGP summoned in Shine City fraud case, hearing will be held on Monday

इलाहाबाद हाईकोर्ट : शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामले में डीजीपी तलब, सोमवार को होगी सुनवाई

Fri, 01 Oct 2021 09:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 01 Oct 2021 09:46 PM IST
सार

  • मुख्य आरोपी राशिद नसीम सहित कई अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर देना होगा जवाब

विज्ञापन
Allahabad High Court: DGP summoned in Shine City fraud case, hearing will be held on Monday
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

निवेशकों के करोड़ों रुपये लूटकर फरार शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सहित कई अहम अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया है। डीजीपी को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। मामले की जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। उसने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर लेने की जानकारी कोर्ट को दी है।  
विज्ञापन


श्रीराम राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक अभियुक्त फरार है। इसमें मुख्य आरोपी राशिद नसीम सहित दो अभियुक्त देश के बाहर हैं जबकि बाकी यहीं हैं। कोर्ट ने मामले में डीजीपी को लगातार मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। कहा है कि अगर चार अक्तूबर तक शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो डीजीपी को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
विज्ञापन


मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रही अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम मंजू ठाकुर ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में मार्च से सुनवाई चल रही है। कुल 287 मुकदमों की पैरवी एक साथ हो रही है। बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी राशिद नसीम की पत्नी और महिला मित्र को भी आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि, राशिद नसीम दुबई में है। उसे यहां लाने के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed