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Allahabad High Court : संयुक्त निदेशक को अवमानना का नोटिस 

Fri, 07 Aug 2020 06:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Aug 2020 06:47 PM IST
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Allahabad High Court: Contempt notice to Joint Director
अदालत - फोटो : file
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय यादव को अवमानना का नोटिस जारी किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने मोतीलाल अहिरवार की अवमानना याचिका पर दिया है ।
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कोर्ट ने संयुक्त निदेशक को  एल टी ग्रेड अध्यापकों का प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए तीन माह में दस्तावेजों का मूल्यांकन करने का आदेश दिया था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद पालन नहीं किया गया। तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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