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Allahabad High Court : टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बीएड डिग्रीधारक

Sat, 21 May 2022 01:51 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 May 2022 01:51 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना को रद्द करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

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Allahabad High Court: BEd degree holders reached the High Court against the ban on giving TET certificate
UPTET - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

टीईटी-2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर लगाई गई रोक के खिलाफ बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। मामले में उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने करने का समय दिया है।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना को रद्द करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी थी।
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इसके बाद बीएड पास एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने मुरादाबाद निवासी बीएड पास अभ्यर्थी राजकुमार सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। मामले को अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 

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