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Allahabad High Court :  उम्रकैद की सजा भुगत रहे हत्या के अभियुक्त की जमानत मंजूर, 16 वर्ष बाद मिली जमानत

Sat, 14 Jan 2023 12:04 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Jan 2023 12:04 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2006 से जेल में बंद हत्या के अभियुक्त की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही उम्र कैद तथा 25 हजार जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

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Allahabad High Court Bail granted to murder accused serving life sentence, got bail after 16 years
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2006 से जेल में बंद हत्या के अभियुक्त की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही उम्र कैद तथा 25 हजार जुर्माने की सजा के खिलाफ  अपील को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा सह अभियुक्त को राज्य सरकार ने रिहा कर दिया है। याची लंबे समय से जेल में कैद है। 

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सजा के खिलाफ  अपील की सुनवाई में देरी है। इसलिए वह जमानत पर रिहाई का हकदार है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके तथा दो प्रतिभूतियों पर उसे रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रईस इकबाल की चौथी बार दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पहले तीन बार दाखिल जमानत अर्जी कोर्ट खारिज कर चुकी है।
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 अपर सत्र न्यायाधीश आगरा ने सात सितंबर 2007 को सजा सुनाई। सदर थाने में याची पर हत्या के आरोप में एफ आईआर दर्ज हुई। पुलिस चार्जशीट के बाद अदालत ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इसे अपील में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याची सौदान सिंह केस के फैसले के तहत जमानत पाने का हकदार है।

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