फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Bahubali Mukhtar Ansari filed appeal against the punishment under Gangster Act

Allahabad High Court : गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ बाहुबली मुख्तार अंसारी ने दाखिल की अपील

Sun, 28 Jan 2024 02:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 28 Jan 2024 02:48 PM IST
सार

पत्रावली आने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अपील आठ अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तब तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Bahubali Mukhtar Ansari filed appeal against the punishment under Gangster Act
माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के अपराध में सजा के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। साथ ही विशेष अदालत एमपीएमएलए गाजीपुर की पत्रावली 10 हफ्ते में पेश करने का निर्देश भी दिया है। पत्रावली आने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अपील आठ अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तब तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


अपील पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। मालूम हो कि मुख्तार अंसारी पर गैंग लीडर होने और आपराधिक गैंग आपरेट कर भय व आतंक फैलाने के आरोप में गाजीपुर के करंडा थानाध्यक्ष ने दो जून 10 को एफआईआर दर्ज कराई। गैंग चार्ट के हवाले से कहा गया कि भय से लोग केस नहीं दर्ज कराते। गवाही देने से डरते हैं। विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कैद व पांच लाख का जुर्माना लगाया और सोनू यादव को पांच वर्ष की कैद व दो लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी को अंसारी ने अपील में चुनौती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed