Allahabad High Court : गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ बाहुबली मुख्तार अंसारी ने दाखिल की अपील
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Jan 2024 02:48 PM IST
सार
पत्रावली आने के बाद जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अपील आठ अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तब तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन
माफिया मुख्तार अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला।