इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, कब तक पूरा होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 29 Sep 2020 11:39 AM IST
सार
वकीलों ने दिए सुझाव
सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की ओर से गाइड लाइन का पालन कराने और महामारी से बचाव को लेकर तमाम सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने तमाम वकीलों के सुझावों को उद्धृत करते हुए राज्य सरकार को अमल में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। 30 सितंबर को सुनवाई के दिन जानकारी मांगी है।
1- सुझाव दिया है कि पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो। क्योंकि खुद मास्क पहनकर न आने वाले दूसरों को कैसे मास्क पहनने को कह सकते हैं।
2- सभी विभागों के मुखिया सबको जागरूक करें और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू करें।
3- हर नागरिक को अधिकार हो कि यदि कोई बिना मास्क दिखे तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सके।
4- पुलिस गश्त जारी रहे और मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग को कड़ाई से लागू कराएं।
5- यह भी सुझाव दिया है कि सड़क पटरियों पर लगे ठेलों, खोमचों या दुकानों पर खड़े होकर खाने की अनुमति न दी जाए। लोग खाद्य पदार्थों को पैक कराकर घर ले जाकर खाएं।
6- माडल वाइन शॉप के बाहर किसी को भी पीने की अनुमति न दी जाए। इस पर रोक लगे।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला