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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने कहा- निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष करें आवेदन
Thu, 03 Feb 2022 01:04 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 03 Feb 2022 01:04 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 153 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को निष्पक्ष जांच कराने का आदेश देने का अधिकार है। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अजय कुमार गुप्ता की याचिका को समाप्त कर दिया।
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Allahabad High Court
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच कराने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर याची को आदेश दिया है वह इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करे।
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कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 153 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को निष्पक्ष जांच कराने का आदेश देने का अधिकार है। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अजय कुमार गुप्ता की याचिका को समाप्त कर दिया।
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याची अजय कुमार गुप्ता ने कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में आईपीसी की धारा 420 ए, 467 ए, 468 ए, 406 ए, 506 के तहत दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
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याची का आरोप था कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याची को निष्पक्ष जांच कराने के मामले में निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का आदेश दिया।