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बुलंदशहर हिंसा: सब इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मुख्य आरोपी योगेश को मिली हाईकोर्ट से जमानत
Thu, 26 Sep 2019 01:32 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इलाहाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इलाहाबाद
Published by: Abhishek Singh
Updated Thu, 26 Sep 2019 01:32 AM IST
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बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश गिरफ्तार(इनसेट में)
- फोटो : अमर उजाला/फेसबुक
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते वर्ष दिसंबर में हुई बुलंदशहर के स्याना में हिंसा और सब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की घटना के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के अधिवक्ता आनंदपति तिवारी और अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर बुधवार को दिया है।
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योगेश राज तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में जमकर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक सुबोध सिंह की मौत हो गई थी। बजरंग दल नेता योगेश राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।
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अधिवक्ता का कहना था कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। योगेश राज काफी समय से जेल में निरुद्ध है। उसकी भी गत 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत मंजूर हो चुकी है। केवल बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में जमानत होना शेष है। आनंदपति तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने योगेश राज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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