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Allahabad HC: कोर्ट ने दिए नीतेश हत्याकांड की CBCID जांच के आदेश, वाराणसी सदर तहसील में हुई थी हत्या
Tue, 20 Dec 2022 10:29 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 20 Dec 2022 10:29 PM IST
सार
याची की ओर से कहा गया कि मामले में चंदौली, वाराणसी और जौनपुर के प्रभावशाली लोगों का हाथ है जो सत्तापक्ष से जुड़े और जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पुलिस भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सदर तहसील में दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर सारनाथ के मवइया निवासी ठेकेदार नितेश सिंह बबलू की हुई हत्या मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाए और विधि केअनुसार विवेचना की जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अकलेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि घटना सदर तहसील परिसर में हुई। जांच में गिरधारी नाम के अभियुक्त की पहचान की गई। सरकारी अधिवक्ता ने बताया, अभियुक्त ने ही घटना को अंजाम दिया।
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याची की ओर से कहा गया कि मामले में चंदौली, वाराणसी और जौनपुर के प्रभावशाली लोगों का हाथ है जो सत्तापक्ष से जुड़े और जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पुलिस भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। इसे देखते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीसीआईडी जांच जरूरी है। सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी भी मौजूद रहे।