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UP News: गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जानें इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा
Tue, 24 Sep 2024 10:20 PM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, प्रयागराज
पीटीआई, प्रयागराज
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 24 Sep 2024 10:20 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका विचार लायक नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज सुनीता अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जो वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं।
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अधिवक्ता अरुण मिश्रा ने सुनीता अग्रवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अग्रवाल ने उनके मामलों में कुछ आदेश पक्षपातपूर्ण तरीके से पारित किए थे। जिसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना और नुकसान पहुंचाना था।
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न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और सुरेन्द्र सिंह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत, तुच्छ, गैरजिम्मेदार और बिना योग्यता वाली है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान आपराधिक अवमानना आवेदन न केवल तुच्छ है, बल्कि परेशान करने वाला भी है। यह याचिका विचार के योग्य नहीं है।
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