UP News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित, यह है पूरा मामला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Aug 2024 05:13 PM IST
सार
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई के मामले में दी गई विधि व्यवस्था का हवाला दिया। कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा का उसका दायित्व है।
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
- फोटो : अमर उजाला।