हाईकोर्ट : 47 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 79 वर्षीय रेलकर्मी को मिला न्याय, सभी भुगतान तीन माह में करने का आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 Apr 2024 11:39 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। 47 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के कल्पनातीत करार देते हुए याची को सेवा से संबंधित सारे लाभों का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
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अदालत।
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