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High Court : धोखाधड़ी से शिक्षक भर्ती मामले में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा तलब
Thu, 26 Mar 2026 02:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 Mar 2026 02:16 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अपर निदेशक बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को 31 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अपर निदेशक बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को 31 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह निर्देश महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका पर दिया।
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मामला विपक्षी संख्या 7 से 12 तक के उन अध्यापकों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिन्हें बिना स्वीकृत पदों के नियुक्त किया गया और वे सरकारी खजाने से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अदालत इस बात से नाराज है कि बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से 15 जुलाई 2011 को पेश की गई जांच रिपोर्ट, जिसमें नियुक्तियों को अवैध पाया गया था, उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नियुक्तियों से संबंधित मूल दस्तावेज 2011 में ही विभाग को वापस कर दिए गए थे, लेकिन अब रिकॉर्ड गायब होने की बात कही जा रही है। 31 मार्च को सुनवाई होगी।
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