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High Court : जांच पूरी होने तक आरोपी शिक्षकों का दूसरे विद्यालय में किया जाए स्थानांतरित

Mon, 08 Sep 2025 06:04 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Sep 2025 06:04 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल गुरवा में छात्राओं के साथ छेड़खनी मामले की आजमगढ़ क्षेत्र के सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) को छह सप्ताह के भीतर जांच करने करने का निर्देश दिया है।

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Accused teachers should be transferred to another school till the investigation is completed
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले की जांच आजमगढ़ क्षेत्र के सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) को छह सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। यह भी आदेश दिया कि जांच का अंतिम परिणाम अगली तिथि को कोर्ट के समक्ष रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच प्रभावित न हो इसलिए याची हेड मास्टर किरन यादव व आरोपी राजीव कुमार सिंह, मधु सिंह, कंचन शुक्ला, सोनोद कुमार भारती व सुनील कुमार रावत को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने किरन यादव व सात अन्य की याचिका पर दिया है। अगली सुनवाई 16 अक्तूबर 2025 को होगी।

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प्राइमरी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में छेड़खानी के बजाय सिर्फ दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर पुन: जांच की मांग करते हुए हेडमास्टर किरन यादव व बच्चों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आजमगढ़ क्षेत्र के सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारी अदालत में पेश होकर कहा कि उन्होंने शिक्षकों के खिलाफ जांच में पूरी सावधानी बरती है, लेकिन भविष्य में वे और अधिक सतर्क रहेंगे।

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सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि एक नई समिति का गठन किया जाएगा। इस नई समिति में श्वेता मौर्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परदाहा मऊ, निधि श्रीवास्तव बघौली संत कबीर नगर और दुर्गा प्रसाद सिंह रेवती बलिया शामिल होंगे। यह समिति यूपी सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम के तहत जांच करेगी। कोर्ट ने सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) को छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

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