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High Court : पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत

Wed, 17 Sep 2025 07:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Sep 2025 07:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पाकिस्तान निर्मित वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने के आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने सावेज की जमानत अर्जी पर दिया है।

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Accused of sharing objectionable video against PM gets bail
पीएम नरेंद्र मोदी - फोटो : X

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पाकिस्तान निर्मित वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने के आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने सावेज की जमानत अर्जी पर दिया है।

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मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र निवासी सावेज पर अभियोजन ने आरोप लगाया है कि उसने पाकिस्तान निर्मित वीडियो शेयर किया था जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें थीं। इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे 10 मई को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

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आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि सावेज से मोबाइल की बरामदगी पूरी तरह से झूठी है। जांच के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुकदमे के जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। 

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