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किसानों के मामले में आम सहमति से निकाला जाए रास्ता: हाईकोर्ट
Allahabad
Updated Sat, 02 Aug 2014 05:30 AM IST
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इलाहाबाद(ब्यूरो)। गन्ना किसानोें के बकाया भुगतान को लेकर हाईकोर्ट ने सहमति का रास्ता बनाने पर जोर दिया है। अदालत चाहती है कि सभी पक्ष मिलकर आपस में कोई ऐसा फार्मूला तय करें, जिससे भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने, किसानों को समय से भुगतान करने जैसी समस्याएं सामने न आएं। अदालत इस मामले पर अब मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगी। तबतक चीनी मिल मालिकों, प्रदेश सरकार और किसानों को मिलकर कोई सर्वमान्य रास्ता निकालना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अदालत अपनी ओर से आदेश पारित करेगी। राष्ट्रीय किसानों मजदूर यूनियन की जनहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की अदालत में देर तक बहस चली। अदालत में किसानों का पक्ष रख रहे वीएम सिंह ने शुक्रवार को बहुत ही मार्मिक तरीके से कोर्ट के समक्ष हालात रखे। उन्होंने अदालत से अपील की यदि सहारा जैसी कार्रवाई मिल मालिकों के साथ कर दी जाए तो 48 घंटे में किसानों का पैसा वापस मिल जाएगा।
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