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कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार की जमानत खारिज
इलाहाबाद/ब्यूरो
Updated Wed, 27 Feb 2013 12:10 PM IST
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भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत खारिज कर दी है। मुख्तार के सहयोगी संजीव माहेश्वरी की जमानत भी इसके साथ ही खारिज कर दी गई है।
दोनों के जमानत प्रार्थनापत्र पर न्यायमूर्ति धरणीधर झा ने सुनवाई की। याचियों की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने के कारण अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कृष्णानंद राय की 25 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भावरकोल थानाक्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। सुनियोजित तरीके से उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई।
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मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मुख्तार अंसारी सहित 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें मुन्ना बजरंगी गैंग के लोग भी शामिल हैं।
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दोनों के जमानत प्रार्थनापत्र पर न्यायमूर्ति धरणीधर झा ने सुनवाई की। याचियों की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने के कारण अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
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उल्लेखनीय है कि कृष्णानंद राय की 25 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भावरकोल थानाक्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। सुनियोजित तरीके से उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई।
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मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मुख्तार अंसारी सहित 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें मुन्ना बजरंगी गैंग के लोग भी शामिल हैं।