फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   शांति भूषण की याचिका पर फैसला सुरक्षित

शांति भूषण की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
Allahabad
Allahabad Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण अपने बंगले की कम स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के मामले में राजस्व परिषद् के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। शांति भूषण पर एआईजी स्टाम्प ने 27 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था जिसे उन्होंने राजस्व परिषद् में चुनौती दी थी। परिषद् ने भी एआईजी स्टाम्प के फैसले को सही ठहराया, इसके बाद शांति भूषण ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील हाली ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है।
विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि शांति भूषण ने इलाहाबाद में एल्गिन रोड पर स्थित हरिमोहन दास टंडन के बंगले के विक्रय का करार 1966 को किया था। इसकी रजिस्ट्री के लिए उन्होंने 26 नवंबर 2000 को बंगले की कीमत कम दिखाते हुए 44 हजार 800 रुपये के स्टाम्प के साथ कागजात रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया। उपनिबंधक कार्यालय ने कम स्टाम्प ड्यूटी लगाने पर आपत्ति की। शांति भूषण ने बंगले का खरीद मूल्य 6 लाख 66 हजार रुपये बताया था। 7818 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल के बंगले में 970 वर्ग मीटर पर निर्माण हुआ है। विभाग की आपत्ति थी कि शांति भूषण ने मौजूदा सर्किल रेट से स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed