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प्रवक्ता भर्ती की ऑन लाइन काउंसलिग पर सभी सहम त
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प्रवक्ता भर्ती की ऑनलाइन
काउंसलिंग पर सभी सहमत
0 डिग्री कॉलेजों में 350 प्रवक्ताओं के चयन का मामला
प्रयागराज। डिग्री कॉलेजों में फिजिक्स, कमेस्ट्री और जुलॉजी विषय में करीब 350 प्रवक्ताओं के चयन के मामले में सभी पक्ष ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय को छह, सात और आठ मार्च को ऑनलाइन काउंसलिग की प्रक्रिया पूरी करके 20 मार्च तक नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही पूरी कर लेने का आदेश दिया है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने सिर्फ तीन विषयों (फिजिक्स, कमेस्ट्री और जुलॉजी) की काउंसलिंग ऑफलाइन कराने के निर्णय को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। अपील पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त हलफनामे में कहा गया कि वह ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, यदि वह समयसीमा के भीतर करा ली जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा और समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। कोर्ट ने पक्षकारों की सहमति को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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काउंसलिंग पर सभी सहमत
0 डिग्री कॉलेजों में 350 प्रवक्ताओं के चयन का मामला
प्रयागराज। डिग्री कॉलेजों में फिजिक्स, कमेस्ट्री और जुलॉजी विषय में करीब 350 प्रवक्ताओं के चयन के मामले में सभी पक्ष ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय को छह, सात और आठ मार्च को ऑनलाइन काउंसलिग की प्रक्रिया पूरी करके 20 मार्च तक नियुक्ति संबंधी समस्त कार्यवाही पूरी कर लेने का आदेश दिया है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने सिर्फ तीन विषयों (फिजिक्स, कमेस्ट्री और जुलॉजी) की काउंसलिंग ऑफलाइन कराने के निर्णय को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। अपील पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त हलफनामे में कहा गया कि वह ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, यदि वह समयसीमा के भीतर करा ली जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा और समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। कोर्ट ने पक्षकारों की सहमति को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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