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मंत्री बघेल ने हाईकोर्ट में मांगी माफी-FIRST PAGE
Updated Wed, 18 Apr 2018 12:37 AM IST
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कैबिनेट मंत्री बघेल ने हाईकोर्ट से मांगी माफी
चुनाव याचिका पर नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल न करने से कोर्ट नाराज
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर मंगलवार को उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से माफी मांगी। अधिवक्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिता की बीमारी के कारण बघेल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके। उनका हलफनामा तैयार हो रहा है, दो तीन दिन में याची के अधिवक्ता को दे दिया जाएगा।
इसके बाद सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उनको 23 अप्रैल तक का समय दिया है। राकेश बाबू ने एसपी बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि वह गडेरिया जाति से हैं मगर उन्होंने अनुसूचित जाति धनगर का जाति प्रमाणपत्र लगाकर टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़ा है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से मंत्री को कई बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, मगर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि वह जवाब नहीं देते हैं अदालत सख्त कदम उठाएगी। कोर्ट की चेतावनी के बाद बघेल के अधिवक्ता मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सफाई पेश की। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत की है।
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चुनाव याचिका पर नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल न करने से कोर्ट नाराज
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर मंगलवार को उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से माफी मांगी। अधिवक्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिता की बीमारी के कारण बघेल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके। उनका हलफनामा तैयार हो रहा है, दो तीन दिन में याची के अधिवक्ता को दे दिया जाएगा।
इसके बाद सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उनको 23 अप्रैल तक का समय दिया है। राकेश बाबू ने एसपी बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि वह गडेरिया जाति से हैं मगर उन्होंने अनुसूचित जाति धनगर का जाति प्रमाणपत्र लगाकर टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़ा है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से मंत्री को कई बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, मगर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि वह जवाब नहीं देते हैं अदालत सख्त कदम उठाएगी। कोर्ट की चेतावनी के बाद बघेल के अधिवक्ता मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सफाई पेश की। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत की है।
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