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सिपाही भर्ती क्षैतिज आरक्ष् एण पर जबवा देने का एक और मौका

Sat, 20 Apr 2019 08:22 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2019 08:22 PM IST
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सिपाही भर्ती क्षैतिज आरक्ष्
एण पर जबवा देने का एक और मौका
सिपाही भर्ती 2018
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क्षैतिज आरक्षण पर जवाब देने का एक और मौका
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस और पीएसी सिपाही भर्ती में वर्गवार क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। इससे पूर्व कोर्ट ने राजू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड से जवाब मांगा था। इसी मामले को लेकर दाखिल उपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा है कि यदि एक सप्ताह में जवाब दाखिल नहीं होता है तो अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड दस्तावेजों के साथ अदालत में हाजिर रहें।

अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 14 जनवरी 2018 को जारी विज्ञापन में एक्स सर्विस मैन कैडर के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया था। यह आरक्षण पूरी भर्ती के लिए था। भर्ती बोर्ड ने सभी वर्गों के लिए एक ही कट ऑफ मेरिट जारी की। याचीगण का चयन हो गया, मगर जब अंतिम परिणाम जारी हुआ तो बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण श्रेणीवार कर दिया। याची ओबीसी श्रेणी का है। आरक्षण नियम बदलने से वह चयन से बाहर हो गया जबकि उससे कम अंक पाने जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हो गया।
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