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गु मटियां हटाने पर नगर निगम से जवाब तलब
Updated Mon, 19 Jun 2017 10:07 PM IST
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एजी ऑफिस से पटरी दुकानदारों को हटाने पर जवाब तलब
0 18 पटरी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय और एजी ऑफिस के आसपास सड़क पटरियों पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को हटाने के आदेश पर नगर निगम से जवाब तलब किया है। दुकानदारों को हटाने का आदेश नगर निगम ने दिया है। इसे ज्ञानवती चौरसिया और 18 पटरी दुकानदारोें ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
नगर आयुक्त ने हाईकोर्ट द्वारा सड़क पटरियों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश का पालन करते हुए गुमटी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है यदि वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनकी गुमटियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर निगम इलाहाबाद से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने रोड पटरियों से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का नगर निगम को आदेश दिया था। इस आदेश के पालन में अधिकांश सिविल लाइंस क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया गया है। नगर निगम द्वारा वंटित की गई गुमटियां भी हटाई जानी थी। इस क्रम में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी बनाई गुमटियों को तो ध्वस्त कर दिया मगर नगर निगम द्वारा आवंटित गुमटियां अभी भी बनी हुई हैं और उनमें दुकानें चल रही है। इसी क्रम में गत दिनों नगर आयुक्त ने भी दुकानदारों को नोटिस जारी गुमटियां हटाने का आदेश दिया है।
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0 18 पटरी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय और एजी ऑफिस के आसपास सड़क पटरियों पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को हटाने के आदेश पर नगर निगम से जवाब तलब किया है। दुकानदारों को हटाने का आदेश नगर निगम ने दिया है। इसे ज्ञानवती चौरसिया और 18 पटरी दुकानदारोें ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
नगर आयुक्त ने हाईकोर्ट द्वारा सड़क पटरियों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश का पालन करते हुए गुमटी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है यदि वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनकी गुमटियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर निगम इलाहाबाद से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने रोड पटरियों से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का नगर निगम को आदेश दिया था। इस आदेश के पालन में अधिकांश सिविल लाइंस क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया गया है। नगर निगम द्वारा वंटित की गई गुमटियां भी हटाई जानी थी। इस क्रम में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी बनाई गुमटियों को तो ध्वस्त कर दिया मगर नगर निगम द्वारा आवंटित गुमटियां अभी भी बनी हुई हैं और उनमें दुकानें चल रही है। इसी क्रम में गत दिनों नगर आयुक्त ने भी दुकानदारों को नोटिस जारी गुमटियां हटाने का आदेश दिया है।
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