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चेक बाउंस में आरोपी को कैद, आठ लाख का जुर्माना

Fri, 17 Jan 2020 12:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 12:48 AM IST
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8 years improsonment in Cheque bounce case
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस का आरोप साबित होने पर आरोपी मो0 असलम को छह माह की कैद और आठ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनआई एक्ट नरेन्द्र देव मिश्र ने अधिवक्ता संतोष कुमार यादव को सुनकर दिया है।
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प्रकरण कीडगंज थाने का है। वादी संतोष कुमार ने मो0 असलम के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद कोर्ट में दािखल किया था। वादी का कहना है कि असलम रेलवे में कर्मचारी था। जान पहचान होने के कारण अपनी पुत्री के विवाह में वादी से सात लाख रुपए उधार लिया था। वादी को पैसा वापस करने के लिए असलम ने तीन लाख पचास हजार के दो चेक दिए थे। वादी ने धनराशि के भुगतान के लिए अपने बैंक में चेक प्रस्तुत किया। बैंक ने खाते में धनराशि न होने पर चेक बाउंस कर दिया था।
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हत्यारोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने युवक की गला काट कर हत्या करने के आरोपी प्रमोद कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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घटना दस नवंबर 2019 की थाना औद्योगिक क्षेत्र की है। वादी मदन लाल बिंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी । अभियुक्त प्रमोद कुमार पर आरोप है कि उसने वादी के पुत्र राहुल की चापड़ से गला काट कर नृशंस हत्या सहअभियुक्तों के साथ मिल कर की थी। युवक की सिर विहीन लाश मिली थी। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया है। जिला जज ने शिक्षक की पिटाई के मामले में आरोपी रामकृष्ण और वीरेन्द्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना पांच नवंबर 2019 की सोरांव थाने के शास्त्री नगर इंटर कालेज की है। वादी चोटहिल शिक्षक श्रीनाथ ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि अभियुक्तगण को कालेज में अश्लील हरकत करने से रोकने पर सहअभियुक्तों के साथ मिल कर लाठी डंडा से शिक्षक की पिटाई कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत
प्रयागराज। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हरिसागर मिश्र और अधिवक्ता गदाधर त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत परिवाद दाखिल कर इनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है।

जिला न्यायालय के अधिवक्ता शक्ति प्रताप सिंह ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हरिसागर मिश्र और अधिक्ता गदाधर त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने संघ के अध्यक्ष से अपनी जान का खतरा बताया और अपनी सुरक्ष की मांग की है। अधिवक्ता शक्ति प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत अर्जी और शपथ पत्र दाखिल कर संघ के अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। आवेदक अधिवक्ता ने अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।
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