{"_id":"5980ac9b4f1c1b0c468b456e","slug":"71501605019-allahabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दैनिक कर्मियों पर निर्णय लेने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दैनिक कर्मियों पर निर्णय लेने का आदेश
Updated Tue, 01 Aug 2017 10:00 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दैनिक कर्मियों पर निर्णय लेने का कुलपति को आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर के कुलपति को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन कर्मियों के मामले में छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भुगतान करने और तब तक वेतन का भुगतान जारी रखने का आदेश दिया था। एकल न्यायपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। अपील पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने अपील निस्तारित करते हुए कहा कि कुलपति इस मामले की जांच कर सकारात्मक आदेश पारित करें।
विज्ञापन
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर के कुलपति को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन कर्मियों के मामले में छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भुगतान करने और तब तक वेतन का भुगतान जारी रखने का आदेश दिया था। एकल न्यायपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। अपील पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने अपील निस्तारित करते हुए कहा कि कुलपति इस मामले की जांच कर सकारात्मक आदेश पारित करें।