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69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा: पर्चा लीक प्रकरण में एसपी क्राइम को जांच का आदेश

Tue, 26 Jan 2021 01:31 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 26 Jan 2021 01:31 AM IST
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69000 Assistant Teacher Recruitment Examination: Order to investigate SP Crime in the form leak case
teacher - फोटो : social media
 जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में 69000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच कर 10 फरवरी तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश स्पेशल सीजीएम प्रज्ञा सिंह ने वादी के अधिवक्ता मनीष खन्ना एवं संदीप मिश्रा को सुन कर दिया है। प्रकरण कर्नलगंज थाने का है। वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156 (3 ) के तहत अर्जी प्रस्तुत कर राजू पटेल आदि के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज करने की याचना की गई है । 
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अर्जी में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी। जिसका परिणाम आने पर और साफ हो गया था । वादी ने 28 मई 2020 को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी थी। मुकदमा दर्ज न होने पर 10 जून 2020 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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अर्जी में कहा गया है कि छह जनवरी 2019 को परीक्षा विभिन्न जनपदों में आयोजित की गई थी। परीक्षा सही ढंग से संचालित नहीं की गई। परीक्षा होने के पूर्व ही पर्चा लीक हो गया था और सोशल मीडिया में प्रचारित हो गया था। परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ी की गई थी।


जिसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की याचना की गई। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद अपने आदेश में  कहा है कि इस मामले में एसपी क्राइम से जांच कराया जाना आवश्यक है। 
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