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टीजीटी हिंदी के गलत सवालों पर आपतियां निस्तारित करने का आदेश
Updated Sun, 06 May 2018 01:08 AM IST
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टीजीटी हिंदी के गलत सवालों पर आपत्तियां निस्तारित करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 2016 हिंदी विषय के चयन में पूछे गए सवालों को लेकर की गई आपत्तियों को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। दीपक कुमार गिरि और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह ओदश दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि हिंदी विषय की मॉडल आंसर-की जारी होने के बाद याचीगण ने करीब 30 प्रश्नों को लेकर आपत्ति चयन बोर्ड की वेबसाइट पर की थी। इन प्रश्नों में मात्रात्मक और वर्तनी की इतनी त्रुटियां हैं, जिससे प्रश्नों के सही उत्तर देना कठिन हो गया। आपत्ति दाखिल करने के बावजूद चयन बोर्ड ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। चयन बोर्ड के अधिवक्ता एके यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर संबंधित अधिकारी विचार करने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण की आपत्तियों पर छह सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 2016 हिंदी विषय के चयन में पूछे गए सवालों को लेकर की गई आपत्तियों को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को छह सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। दीपक कुमार गिरि और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह ओदश दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि हिंदी विषय की मॉडल आंसर-की जारी होने के बाद याचीगण ने करीब 30 प्रश्नों को लेकर आपत्ति चयन बोर्ड की वेबसाइट पर की थी। इन प्रश्नों में मात्रात्मक और वर्तनी की इतनी त्रुटियां हैं, जिससे प्रश्नों के सही उत्तर देना कठिन हो गया। आपत्ति दाखिल करने के बावजूद चयन बोर्ड ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। चयन बोर्ड के अधिवक्ता एके यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर संबंधित अधिकारी विचार करने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण की आपत्तियों पर छह सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
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