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कोर्ट की खबरें

Sat, 24 Jun 2017 09:19 PM IST
Updated Sat, 24 Jun 2017 09:19 PM IST
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कोर्ट की खबरें
हरदोई के विशेष ध्यानार्थ
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गवाही होने तक दरोगा का वेतन रोकने का आदेश
इलाहाबाद। जिला न्यायालय ने गवाही के लिए उपस्थित न होने पर हरदोई में तैनात दरोगा रणजीत सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। एडीजे सुदीप कुमार जायसवाल की ओर से एसएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि जब तक गवाही नही हो जाती है दरोगा का वेतन रोक दिया जाए। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

डीजीसी राम अभिलाष सिंह ने बताया कि कैंट थाने में जानलेवा हमले का एक मुकदमा सरकार बनाम बच्चा पासी उर्फ रूप चंद आदि विचाराधीन है। जिसकी विवेचना एसआई रणजीत सिंह कर रहे हैं, वह मुकदमे के वादी भी है। अभियोजन की ओर से अन्य गवाहों के साक्ष्य हो चुके है। दरोगा की गवाही के लिए छह माह से यह प्रकरण लंबित है। एसआई रणजीत सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। उन्हें गिरफ्तार कर पेश किए जाने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। वह आदेश के बावजूद दरोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे है।
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