फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   सीओ करछना को हाईकोर्ट की फटकार

सीओ करछना को हाईकोर्ट की फटकार

Thu, 16 May 2019 09:11 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2019 09:11 PM IST
विज्ञापन
सीओ करछना को हाईकोर्ट की फटकार
सीओ करछना को हाईकोर्ट की फटकार
विज्ञापन

0 बिना मुकदमा दर्ज किए कंपनी निदेशकों को प्रताड़ित करने पर जताई नाराजगी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीओ करछना सच्चिदानंद को बिना आपराधिक केस या प्राथमिकी दर्ज किए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को प्रताड़ित करने पर कड़ी फटकार लगाई है। सीओ की कम आयु को देखते हुए कोर्ट ने कोई दंडात्मक आदेश तो नहीं दिया, मगर उनको नसीहत दी कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज होने की स्थिति में सीओ खुद को विवेचना से अलग रखें। अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी यह टिप्पणी सीओ के करियर में बाधक नहीं बनेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत और तरुण अग्रवाल ने बहस की। इनका कहना था कि याची और विपक्षी में समझौता हो गया है। याची ने बकाए का भुगतान कर दिया है। उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चल रही है । इसके बावजूद बिना विधिक अधिकार के सीओ करछना उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर सीओ अदालत में हाजिर हुए। सरकारी वकील डीके तिवारी ने कहा कि पक्षकारों में समझौता याची के दबाव में हुआ है, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित विपक्षी वसूली वाद दायर कर सकता है। आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है या एफआईआर कर सकता है, मगर बिना किसी आपराधिक केस के पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सीओ यह नहीं बता पाए कि बिना एफआईआर या जीडी में प्रविष्टि के वह किस कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। युवा सीओ के कॅरियर को देखते हुए उन्हें भविष्य में सावधान रहने की कोर्ट ने नसीहत दी और कहा है कि कंपनी के खिलाफ वह विवेचना नही करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed