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विशेष सचिव एनएचआई को जमानती वारंट जारी
Updated Tue, 04 Dec 2018 08:39 PM IST
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विशेष सचिव एनएचआई को जमानती वारंट
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के विशेष सचिव और महानिदेशक सड़क विकास मनोज कुमार को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उनको 24 जनवरी 2019 को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर अदालत की अवमानना का आरोप तय किया जाए। पंडित आटो गो गैस के भागीदार ज्ञानचंद्र शर्मा की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। कोर्ट ने तीन जुलाई 2018 के आदेश से मनोज कुमार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। जमीन के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के विशेष सचिव और महानिदेशक सड़क विकास मनोज कुमार को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उनको 24 जनवरी 2019 को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर अदालत की अवमानना का आरोप तय किया जाए। पंडित आटो गो गैस के भागीदार ज्ञानचंद्र शर्मा की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। कोर्ट ने तीन जुलाई 2018 के आदेश से मनोज कुमार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। जमीन के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।