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गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
Updated Thu, 04 Oct 2018 08:40 PM IST
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गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में बने गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को निर्देश दिया है कि चबूतरों को उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। इसकी रिपोर्ट आठ अक्तूबर को दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार चबूतरों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। कोर्ट ने इससे पहले भी सचिव पंचायतराज को सभी जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों के मार्फत कार्रवाई का निर्देश दिया था।
इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो प्रागंधरा ग्राम विकास एवं जन सेवा संस्थान ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिड़ला सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचिका में मांग की गई थी कि गांधी चबूतरों पर बने अतिक्रमण को हटा कर उनको मूल रूप में बहाल किया जाए। कोर्ट ने सरकार को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत का कहना था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। बहाना बनाने के बजाए कार्रवाई की जाए।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में बने गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को निर्देश दिया है कि चबूतरों को उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। इसकी रिपोर्ट आठ अक्तूबर को दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार चबूतरों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। कोर्ट ने इससे पहले भी सचिव पंचायतराज को सभी जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों के मार्फत कार्रवाई का निर्देश दिया था।
इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो प्रागंधरा ग्राम विकास एवं जन सेवा संस्थान ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिड़ला सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचिका में मांग की गई थी कि गांधी चबूतरों पर बने अतिक्रमण को हटा कर उनको मूल रूप में बहाल किया जाए। कोर्ट ने सरकार को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत का कहना था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। बहाना बनाने के बजाए कार्रवाई की जाए।
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