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अंग्रेजी स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक

Sun, 06 May 2018 12:52 AM IST
Updated Sun, 06 May 2018 12:52 AM IST
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अंग्रेजी स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक
अंग्रेजी स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक
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0 बिना नियमों का पालन किए मनमाने तरीके से कर दी गई थी नियुक्ति
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित करने की योजना के तहत चयनित अध्यापकों की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तैनाती पर रोक लगा दी है। मिर्जापुर के दीपक सिंह और 11 अन्य अध्यापकों ने चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अंग्रेजी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए थे। अध्यापकों का चयन हेतु प्रिंसिपल डायट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। आवेदन करने वाले अध्यापक चयन समिति के सामने प्रस्तुत नहीं हुए तो बीएसए ने उन अध्यापकों की एक सूची बना दी, जिनका इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय था। ऐसे सभी अध्यापकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाया गया, मगर जब कोई अध्यापक नहीं पहुंचा तो बीएसए ने अपने मन से अध्यापकों को स्कूल आवंटित कर दिए। अधिवक्ता की दलील थी कि एक बार जब चयन प्रक्रिया तय कर दी गई और कमेटी का गठन भी हो गया तो बिना प्रक्रिया को पूरा किए अध्यापकों को स्कूल एलॉट करने का निर्णय गलत है। कोर्ट ने चयनित अध्यापकों को एलॉट किए गए स्कूलों में भेजने पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
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