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हाईकोर्ट ने कुंभ के कायोऱ् का मांगा ब्यौरा

Sat, 11 May 2019 09:51 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2019 09:51 PM IST
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हाईकोर्ट ने कुंभ के कायोऱ् का मांगा ब्यौरा
हाईकोर्ट ने कुंभ के कार्यों का मांगा ब्यौरा
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0 सौंदर्यीकरण कार्यों, रखरखाव की योजना भी जानकारी मांगी
0 फटकार के बाद जागे अफसर, करेली की क्षतिग्रस्त सड़क तय समय में बनाने का वादा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला प्रशासन से कुंभ मेले के दौरान 14 जनवरी से चार मार्च 2019 के दौरान कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों और उन सड़कों की रिपोर्ट मांगी है, जिनमें सीवर की खोदाई का काम हुआ है। इसके अलावा नगर निगम को शहर में कूड़ा निस्तारण की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि सौंदर्यीकरण के बाद उन स्थानों के रखरखाव को लेकर क्या योजनाएं हैं। सड़कों और महत्वपूर्ण स्थलों के रखरखाव की क्या योजनाएं हैं।

करेली के शब्बीर अली की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ सुनवाई कर रही है। याची ने करेली में सीवर खोदाई के बाद सड़क नहीं बनाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को अगली सुनवाई पर तलब कर लिया था। कोर्ट के निर्देश पर दोनों अधिकारी अदालत में हाजिर हुए। हलफनामा देकर बताया कि सड़क मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी पूरी कर लिया जाएगा। कोर्ट ने यह कार्य 24 मई तक कर लेने और अदालत में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर 27 मई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने नगर आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान भी अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया है, जबकि जिलाधिकारी की उपस्थिति माफ कर दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सीवर लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर मुकम्मल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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