फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   बीएचयू में नियुक्ति का िविद

बीएचयू में नियुक्तियों का विवाद: जांच कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 30 Apr 2019 08:26 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Tue, 30 Apr 2019 08:26 PM IST
विज्ञापन
बीएचयू में नियुक्ति का िविद
इलाहाबाद हाईकोर्ट

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आदि पदों पर नियुक्तियों को लेकर पैदा हुए विवाद की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कमेटी हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही गठित की गई थी, मगर इसकी रिपोर्ट से शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता असहमत हैं। इसलिए मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा। डॉ. व्यंकटेश सिंह और पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


इससे पूर्व बीएचयू के विभिन्न संकायों में सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आदि पदों पर नियुक्तियों में धांधली तथा भाई-भतीजा वाद का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। कहा गया कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते समय योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर उनसे कम योग्यता रखने वालों का चयन कर लिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कुलपति को याचीगण के प्रत्यावेदन पर विचार कर निस्तारण करने का आदेश दिया था। याचीगण के अधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि कुलपति ने आदेश के अनुपालन में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कलीमुल्लाह खान और प्रो. एम जोशी की कमेटी बना दी। कमेटी ने याचीगण के 16 जुलाई 2018 के प्रत्यावेदन की जांच के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट कुलपति को सौंपी। रिपोर्ट में याचीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।
विज्ञापन


याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्रत्यावेदन में उठाए गए वैधानिक मुद्दों का कमेटी ने सही तरीके से निस्तारण नहीं किया है। तथ्यों पर कमेटी का निष्कर्ष सही नहीं है और कमेटी ने भ्रमित करने वाली रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने चयनित 35 पक्षकारों को भी नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर तीन जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed