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जबरन बेदखली की जांच का आदेश
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वाराणसी के लिए
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बेदखली कराने के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने मऊ के दुबरी गांव में एक विवादित भूमि से याची को जबरन बेदखल करवाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच का एसपी मऊ को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसपी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें। याची का कहना है कि स्थानीय पुलिस उसे जबरन बेदखल करना चाह रही है और डीएम से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रामवृक्ष की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों पर जबरन बेदखली का आरोप गंभीर है। एसपी मऊ स्वयं इस मामले को देखें। याची का कहना था कि उसकी अपनी जमीन है और कुछ लोग उसे बेदखल करना चाह रहे हैं। स्थानीय पुलिस उनकी मदद कर रही है।
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बेदखली कराने के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने मऊ के दुबरी गांव में एक विवादित भूमि से याची को जबरन बेदखल करवाने के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच का एसपी मऊ को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसपी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें। याची का कहना है कि स्थानीय पुलिस उसे जबरन बेदखल करना चाह रही है और डीएम से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रामवृक्ष की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों पर जबरन बेदखली का आरोप गंभीर है। एसपी मऊ स्वयं इस मामले को देखें। याची का कहना था कि उसकी अपनी जमीन है और कुछ लोग उसे बेदखल करना चाह रहे हैं। स्थानीय पुलिस उनकी मदद कर रही है।