{"_id":"5beee7e6bdec22561b6449b5","slug":"31542383590-allahabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हेडकांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हेडकांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश
Updated Fri, 16 Nov 2018 09:23 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मेरठ के ध्यानार्थ
000000000000000000
हेड कांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति के मामले में सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर के पुलिस हेडकांस्टेबल सत्यवीर सिंह त्यागी और सुरेंद्र कुमार गौड़ की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सुनवाई की। याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि वह हेड कांस्टेबल हैं। सितंबर 2018 में हेडकांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति की सूची जारी की गई। याचीगण से कनिष्ठ लोगों को प्रोन्नति दे दी गई मगर उनको नहीं दी गई। भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन भी दिया गया मगर उस पर कोई निर्णय अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट ने सचिव को प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
000000000000000000
हेड कांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति के मामले में सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर के पुलिस हेडकांस्टेबल सत्यवीर सिंह त्यागी और सुरेंद्र कुमार गौड़ की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सुनवाई की। याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि वह हेड कांस्टेबल हैं। सितंबर 2018 में हेडकांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति की सूची जारी की गई। याचीगण से कनिष्ठ लोगों को प्रोन्नति दे दी गई मगर उनको नहीं दी गई। भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन भी दिया गया मगर उस पर कोई निर्णय अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट ने सचिव को प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।