{"_id":"5bc1fcdbbdec224291204099","slug":"31539439835-allahabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीएचयू में अ स्\nस्टेंट प्राफेसर भर्ती को चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीएचयू में अ स् स्टेंट प्राफेसर भर्ती को चुनौती
Updated Sat, 13 Oct 2018 07:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सभी केंद्र
0000000000000000
बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को चुनौती
0 हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी नियुक्तियां
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर बीएचयू, केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। साथ इस याचिका को इसी मामले में पहले से लंबित डा. प्रियंका सिंह की याचिका से संबद्ध करते हुए एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया है। डा. ओमप्रकाश और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पूर्व दाखिल डा. प्रियंका सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए कहा था कि विज्ञापन संख्या 1/2017-2018 के परिप्रेक्ष्य में होने वाली भर्तियां इस याचिका पर होने वाले अग्रिम आदेशों पर निर्भर करेंगी। डा. ओमप्रकाश की याचिका को भी कोर्ट ने इसी निर्देश के साथ डा. प्रियंका की याचिका से संबद्ध कर दिया है मगर इससे पूर्व सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह की मोहलत दी है। याचिका पर इसके बाद सुनवाई होगी। याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर उनसे कम योग्यता वालों को नियुक्ति दी जा रही है।
विज्ञापन
0000000000000000
बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को चुनौती
0 हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी नियुक्तियां
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर बीएचयू, केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। साथ इस याचिका को इसी मामले में पहले से लंबित डा. प्रियंका सिंह की याचिका से संबद्ध करते हुए एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया है। डा. ओमप्रकाश और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पूर्व दाखिल डा. प्रियंका सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए कहा था कि विज्ञापन संख्या 1/2017-2018 के परिप्रेक्ष्य में होने वाली भर्तियां इस याचिका पर होने वाले अग्रिम आदेशों पर निर्भर करेंगी। डा. ओमप्रकाश की याचिका को भी कोर्ट ने इसी निर्देश के साथ डा. प्रियंका की याचिका से संबद्ध कर दिया है मगर इससे पूर्व सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह की मोहलत दी है। याचिका पर इसके बाद सुनवाई होगी। याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर उनसे कम योग्यता वालों को नियुक्ति दी जा रही है।
विज्ञापन