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आरुषि हेमराज मर्डर केस में निर्णय सुरख्ज्ञित
Updated Thu, 07 Sep 2017 08:07 PM IST
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आरुषि-हेमराज मर्डर केस में अपील पर फैसला सुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति की अपील हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय दोबारा सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित किया था। फैसला सुनाने से पूर्व अदालत ने कुछ और बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की। इसलिए इस प्रकरण में तारीख लगाकर दोनों पक्षों को बुलाया गया था। राजेश और नुपूर तलवार की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता से जानना चाहा था कि घटना वाली रात आरुषि के कमरे का इंटरनेट राउटर कब तक चला और किस समय बंद किया गया। इसी प्रकार के कुछ और बिंदुओं पर अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया। इस मामले में फैसला 12 अक्तूबर को आ सकता है। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना ने अदालत के सवालों के जवाब दिए। राजेश तलवार के वकील भी कोर्ट में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राजेश और नुपूर तलवार को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों डासना जेल गाजियाबाद में बंद हैं। सजा के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी है।
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आरुषि-हेमराज मर्डर केस में अपील पर फैसला सुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति की अपील हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय दोबारा सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित किया था। फैसला सुनाने से पूर्व अदालत ने कुछ और बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की। इसलिए इस प्रकरण में तारीख लगाकर दोनों पक्षों को बुलाया गया था। राजेश और नुपूर तलवार की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता से जानना चाहा था कि घटना वाली रात आरुषि के कमरे का इंटरनेट राउटर कब तक चला और किस समय बंद किया गया। इसी प्रकार के कुछ और बिंदुओं पर अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया। इस मामले में फैसला 12 अक्तूबर को आ सकता है। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना ने अदालत के सवालों के जवाब दिए। राजेश तलवार के वकील भी कोर्ट में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राजेश और नुपूर तलवार को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों डासना जेल गाजियाबाद में बंद हैं। सजा के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी है।
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