{"_id":"5bf569ddbdec224291206218","slug":"21542810077-allahabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीजीडीसी डिग्री धारक भी देंगे साक्षात्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीजीडीसी डिग्री धारक भी देंगे साक्षात्कार
Updated Wed, 21 Nov 2018 07:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीजीडीसीए डिग्री धारक भी होंगे साक्षात्कार में शामिल
0 सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती मामला
0 हाईकोर्ट ने दिया आदेश, नियुक्तिपत्र देने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने पीजीडीसीए डिग्री धारकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन डिग्री धारकों का साक्षात्कार में शामिल किया जाए, मगर सफल होने पर नियुक्तिपत्र कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। योगेंद्र सिंह और कई अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपील पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने दिया।
अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने इस मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। याचीगण का कहना था कि नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर में ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र है। याचीगण के पास पीजीडीसीए की डिग्री है जो ‘ओ’ लेवल से उच्च योग्यता की डिग्री है। इसलिए उनको भी चयन में शामिल किया जाए। कोर्ट के अंतरित आदेश से याचीगण 11 सितंबर 2016 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए। इसका परिणाम 10 अगस्त 2018 को आया, जिसमें याचीगण सफल घोषित किए गए। मगर, कोर्ट ने साक्षात्कार में बुलाने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। एकलपीठ का कहना था कि ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र विज्ञापन में शामिल शर्त है, जिसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। कहा गया कि तीन विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में भी गया है कि पीजीडीसीए की डिग्री ‘ओ’ लेवल से उच्च डिग्री है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत याचीगण को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
0 सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती मामला
0 हाईकोर्ट ने दिया आदेश, नियुक्तिपत्र देने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने पीजीडीसीए डिग्री धारकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन डिग्री धारकों का साक्षात्कार में शामिल किया जाए, मगर सफल होने पर नियुक्तिपत्र कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। योगेंद्र सिंह और कई अन्य द्वारा दाखिल विशेष अपील पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने दिया।
अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने इस मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। याचीगण का कहना था कि नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर में ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र है। याचीगण के पास पीजीडीसीए की डिग्री है जो ‘ओ’ लेवल से उच्च योग्यता की डिग्री है। इसलिए उनको भी चयन में शामिल किया जाए। कोर्ट के अंतरित आदेश से याचीगण 11 सितंबर 2016 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए। इसका परिणाम 10 अगस्त 2018 को आया, जिसमें याचीगण सफल घोषित किए गए। मगर, कोर्ट ने साक्षात्कार में बुलाने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। एकलपीठ का कहना था कि ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र विज्ञापन में शामिल शर्त है, जिसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। कहा गया कि तीन विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में भी गया है कि पीजीडीसीए की डिग्री ‘ओ’ लेवल से उच्च डिग्री है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत याचीगण को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन