फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

Fri, 03 Aug 2018 12:56 AM IST
Updated Fri, 03 Aug 2018 12:56 AM IST
विज्ञापन
सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
सभी केंद्र
विज्ञापन

----------------

सहायक अध्यापकों को नियुक्त पत्र जारी करने पर रोक
0 बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को जारी किए निर्देश
इलाहाबाद। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने उच्च न्यायालय के स्थगनादेश का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षक अधिकारियों (बीएसए) को इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

रामजनक मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश का हवाला देते हुए सचिव संजय सिन्हा की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि 12460 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं। निर्देश में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अगस्त को अग्रिम आदेश तक 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर स्थगनादेश पारित किया है। इसलिए न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में सभी बीएसए यह सुनिश्चित कर लें कि 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के लिए किसी नई विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया जाए और नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की प्रक्रिया न्यायालय की ओर से अंतिम आदेश पारित किए जाने तक रोक दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed