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बॉयोलॉजी के पद वापस लेने को चुनौती
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बॉयोलॉजी के पद वापस लेने को चुनौती
0 चयन बोर्ड से जवाब तलब
प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जून 2016 में विज्ञाप्ति बॉयोलॉजी के पदों को वापस लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। राजबहादुर और 10 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना था कि जून 2016 में चयन बोर्ड ने 304 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में पद रिक्त न होने के आधार पर इन पदों को वापस ले लिया गया। कहा गया कि बॉयोलॉजी एक विषय है, जिसे पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए मगर सरकार ने इस विषय के अध्यापकों का पद स्वीकृत नहीं किया है। पदों को विज्ञापित करने के बाद वापस ले लेने से चयन प्रक्रिया दूषित हुई है। मांग की गई है कि विज्ञापित बॉयोलॉजी के पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया जाए।
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प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जून 2016 में विज्ञाप्ति बॉयोलॉजी के पदों को वापस लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। राजबहादुर और 10 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना था कि जून 2016 में चयन बोर्ड ने 304 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में पद रिक्त न होने के आधार पर इन पदों को वापस ले लिया गया। कहा गया कि बॉयोलॉजी एक विषय है, जिसे पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए मगर सरकार ने इस विषय के अध्यापकों का पद स्वीकृत नहीं किया है। पदों को विज्ञापित करने के बाद वापस ले लेने से चयन प्रक्रिया दूषित हुई है। मांग की गई है कि विज्ञापित बॉयोलॉजी के पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया जाए।
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