फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के खिलाप् ऊ याचिका

बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के खिलाप् ऊ याचिका

Fri, 11 Jan 2019 10:14 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2019 10:14 PM IST
विज्ञापन
बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के खिलाप्
ऊ याचिका
बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के खिलाफ याचिका
विज्ञापन

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति में शामिल करने के एनसीटीई की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अनुज यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कहा गया कि बीटीसी, डीएड अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर बीएड की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उसे नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। अधिवक्ता के अनुसार यह अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड ने इसी आधार पर बीएड को प्राइमरी स्तर में शामिल कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed