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पुरातत्विक स्थल पर कब्जा करने वाले की जमानत पर जवाब तलब
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आगरा के ध्यानार्थ
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पुरातात्विक स्थल पर कब्जा करने
वाले की जमानत पर जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पुरातात्विक महत्व की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोपी रामबाबू की जमानत अर्जी पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। रामबाबू के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज है। उस पर करीब 500 वर्ष पुराने महादेव उदयभान बाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। रामबाबू ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
इस मामले में आगरा के जगदीशपुर थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि मंदिर का जिक्र पुरातत्व विभाग के रिकार्ड में 1871-72 में किया गया है। अकबर और आगरा नामक पुस्तक में भी इस मंदिर का जिक्र है। भूमाफिया ने फर्जी वसीयत और सिविल वादों के आधार पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और अब उसे बेच रहे हैं। इससे प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को खतरा है। कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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पुरातात्विक स्थल पर कब्जा करने
वाले की जमानत पर जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पुरातात्विक महत्व की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोपी रामबाबू की जमानत अर्जी पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। रामबाबू के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज है। उस पर करीब 500 वर्ष पुराने महादेव उदयभान बाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। रामबाबू ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
इस मामले में आगरा के जगदीशपुर थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि मंदिर का जिक्र पुरातत्व विभाग के रिकार्ड में 1871-72 में किया गया है। अकबर और आगरा नामक पुस्तक में भी इस मंदिर का जिक्र है। भूमाफिया ने फर्जी वसीयत और सिविल वादों के आधार पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और अब उसे बेच रहे हैं। इससे प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को खतरा है। कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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