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72825 अध्यापक भतीी में अवमानना याचिका दाखिल
Updated Sat, 19 May 2018 01:32 AM IST
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72825 प्रशिक्षु अध्यापक भर्ती
शेष पदों पर नियुक्ति के लिए अवमानना याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
72825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस भर्ती में अभ्यर्थीगण 1536 पदों पर नियुक्ति को लेकर दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के दावे पर निर्णय लेने का विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था मगर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। रमेश चंद्र और 27 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी है।
72825 में सुप्रीमकोर्ट ने 66655 पदों की नियुक्ति को सही मानते हुए इन पदों को सुरक्षित कर दिया है। याचीगण का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दिया है कि उसने 66655 पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं मगर इनमें से अभी 1536 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार पांडेय और 55 अन्य की याचिका पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को याचीगण के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा था मगर ढाई माह बीतने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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शेष पदों पर नियुक्ति के लिए अवमानना याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
72825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस भर्ती में अभ्यर्थीगण 1536 पदों पर नियुक्ति को लेकर दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के दावे पर निर्णय लेने का विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था मगर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। रमेश चंद्र और 27 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी है।
72825 में सुप्रीमकोर्ट ने 66655 पदों की नियुक्ति को सही मानते हुए इन पदों को सुरक्षित कर दिया है। याचीगण का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दिया है कि उसने 66655 पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं मगर इनमें से अभी 1536 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार पांडेय और 55 अन्य की याचिका पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को याचीगण के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा था मगर ढाई माह बीतने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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