{"_id":"5baa5d01867a557fe112238e","slug":"161537891585-allahabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट गु्रप सी परीक्षा के खिलाफ याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट गु्रप सी परीक्षा के खिलाफ याचिका
Updated Tue, 25 Sep 2018 09:56 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा के खिलाफ याचिका
इलाहाबाद। हाईकोर्ट में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के द्वारा होने वाला चयन इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रेनू रानी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि ग्रुप सी की प्रथम चरण की परीक्षा में कम अंक पाने वालों को पास और अधिक अंक पाने वालों को फेल कर दिया गया। इसे लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में महानिबंधक से जवाब तलब भी किया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 29 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
इलाहाबाद। हाईकोर्ट में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के द्वारा होने वाला चयन इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रेनू रानी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि ग्रुप सी की प्रथम चरण की परीक्षा में कम अंक पाने वालों को पास और अधिक अंक पाने वालों को फेल कर दिया गया। इसे लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में महानिबंधक से जवाब तलब भी किया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 29 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन