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तबलीगी जमात के 16 विदेशी नागरिकों की जमानत मंजूर
Tue, 10 Nov 2020 07:58 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 10 Nov 2020 07:58 PM IST
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- फोटो : PTI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के 16 विदेशी नागारिकों की जमानत मंजूर कर ली है। इनको शर्तो के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। सभी विदेशी नागरिक प्रयागराज में छिपे हुए थे। इनको यहीं की नैनी जेल में बंद रखा गया था। जिन विदेशी नागरिकों की जमानत मंजूर हुई है उनमें इंडोनेशिया के सात और थाईलैंड के नौ नागरिक हैं। कोर्ट ने इनकी सशर्त जमानत मंजूर करते हुए व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें शर्तो का पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उल्लंघन की दशा में जमानत निरस्त कराई जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने इद्रुस उमर व छह अन्य एवं मुहेम्मद मडाली व आठ अन्य कीजमानत अर्जी पर दिया है। इन विदेशियों के खिलाफ प्रयागराज के शाहगंज व करेली थाने विदेशी नागारिक अधिनियम, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसकी विवेचना के बाद विचारण चल रहा है।
कोर्ट ने शर्त लगाई है कि याची आपराध में लिप्त नही होगे,साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगें,गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे,कोर्ट में। हाजिर होंगे,।कोर्ट ने कहा कि शर्तें न मानने पर जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया जाएगा।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने इद्रुस उमर व छह अन्य एवं मुहेम्मद मडाली व आठ अन्य कीजमानत अर्जी पर दिया है। इन विदेशियों के खिलाफ प्रयागराज के शाहगंज व करेली थाने विदेशी नागारिक अधिनियम, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसकी विवेचना के बाद विचारण चल रहा है।
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कोर्ट ने शर्त लगाई है कि याची आपराध में लिप्त नही होगे,साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगें,गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे,कोर्ट में। हाजिर होंगे,।कोर्ट ने कहा कि शर्तें न मानने पर जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया जाएगा।
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