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यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का निलंबन रद्द
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मेरठ के ध्यानार्थ
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यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का निलंबन रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक एएम कुलश्रेष्ठ का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून 19 से पहले नियमानुसार विभागीय कार्रवाई पूरी करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि बैंक अनिश्चित समय तक किसी को निलंबित नहीं रख सकती है। बिना विभागीय कार्यवाही किए क्षेत्रीय प्रबंधक को 10 माह तक निलंबित रखने को कोर्ट ने सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा जो कार्रवाई की जा रही है वह लघु दंड की कार्रवाई है। एएम कुलश्रेष्ठ की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
याची को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया था। मगर लगभग एक साल बाद भी जांच शुरू नहीं की गई । जबकि 30 जून को उसे सेवानिवृत्त होना है। कोर्ट ने इसे सही नहीं और कहा कि छोटे अपराध के लिए निलंबन जारी रखना उचित नहीं है।
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यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का निलंबन रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक एएम कुलश्रेष्ठ का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून 19 से पहले नियमानुसार विभागीय कार्रवाई पूरी करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि बैंक अनिश्चित समय तक किसी को निलंबित नहीं रख सकती है। बिना विभागीय कार्यवाही किए क्षेत्रीय प्रबंधक को 10 माह तक निलंबित रखने को कोर्ट ने सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा जो कार्रवाई की जा रही है वह लघु दंड की कार्रवाई है। एएम कुलश्रेष्ठ की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
याची को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया था। मगर लगभग एक साल बाद भी जांच शुरू नहीं की गई । जबकि 30 जून को उसे सेवानिवृत्त होना है। कोर्ट ने इसे सही नहीं और कहा कि छोटे अपराध के लिए निलंबन जारी रखना उचित नहीं है।
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