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जूनियर हाईस्कूलों को ग्रांट परलेने पर विचार करे सरकार
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जूनियर हाईस्कूलों को ग्रांट पर लेने पर विचार करे सरकार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर वित्त पोषित जूनियर हाईस्कूलों को ग्रांट देने की नीति के तहत राज्य सरकार को विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाईस्कूलों की तरफ से दाखिल याचिकाआें को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वित्तीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट पर लेने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा है कि निर्देशानुसार सरकार पॉलिसी तय कर ऐसे मानक पूरा करने वाले स्कूलों को ग्रांट में लेने पर विचार करे। कोर्ट के इस आदेश से उन स्कूलों को राहत मिलेगी जो मानकों को पूरा करते हैं मगर सरकार उनको ग्रांट नहीं दे रही है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर वित्त पोषित जूनियर हाईस्कूलों को ग्रांट देने की नीति के तहत राज्य सरकार को विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाईस्कूलों की तरफ से दाखिल याचिकाआें को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वित्तीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट पर लेने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा है कि निर्देशानुसार सरकार पॉलिसी तय कर ऐसे मानक पूरा करने वाले स्कूलों को ग्रांट में लेने पर विचार करे। कोर्ट के इस आदेश से उन स्कूलों को राहत मिलेगी जो मानकों को पूरा करते हैं मगर सरकार उनको ग्रांट नहीं दे रही है।
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