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किसानों को बाजार से मुआवजा देने का निर्देश

Mon, 03 Jun 2019 09:00 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 03 Jun 2019 09:00 PM IST
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किसानों को बाजार से मुआवजा देने का निर्देश
नोएडा के लिए
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किसानों को बाजार दर से मुआवजा देने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा गौतमबुद्धनगर की दादरी तहसील के होशियारगपुर गांव के दर्जनों किसानों को बाजार दर से बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाजार मूल्य आसपास की जमीनों की बिक्री दर से तय होगा। कोर्ट ने 110 रुपये प्रतिवर्ग गज के बजाए 216 रुपये प्रति वर्गगज मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने किरनपाल और अन्य सहित 22 अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट जिला जज के आदेश को संशोधित करते हुए ब्याज के भुगतान का भी निर्देश दिया है।
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