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सीबीएसई स्कूलों की मान्यता के लिए डीआईओएस की अनुमति जरूरी
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डीआईओएस की अनुमति से ही मिलेगी सीबीएसई की मान्यता
नई व्यवस्था के तहत पुराने स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण एवं संसाधनों की जांच भी करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता के लिए अब स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल में संसाधन एवं अन्य सुविधाएं नहीं होने के बाद भी बोर्ड से सिफारिश के बल पर मान्यता हासिल करने की लगातार आ रहीं शिकायतों के बाद अब सीबीएसई ने डीआईओएस से जांच के बाद ही मान्यता देने की व्यवस्था बनाई है। सीबीएसई ने डीआईओएस को पुराने स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए भी जांच का जिम्मा दिया है।
सीबीएसई की नई व्यवस्था में यदि कोई प्रबंधक अथवा संचालक स्कूल खोलना चाहता है तो उसे मान्यता के लिए बोर्ड के साथ डीआईओएस के पास आवेदन करना होगा। स्कूल संचालकों को डीआईओएस के पास सभी दस्तावेज एवं मानकों की सूची जमा करनी होगी। साथ ही मान्यता के नवीनीकरण के लिए डीआईओएस के पास भी आवेदन करना होगा। डीआईओएस जांच करेंगे और उनकी रिपोर्ट के बाद स्कूल को मान्यता मिलेगी और नवीनीकरण किया जा सकेगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर स्थानीय स्तर पर निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से वह मानकों को दरकिनार करके विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। अब निगरानी के दायरे में आने के बाद इन विद्यालयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। डीआईओएस ने बताया कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का डाटा मंगाकर उनकी जांच कराई जाएगी। यदि कोई स्कूल बिना मानक पूरे किए ही मान्यता लेकर कक्षाओं का संचालन कर रहा है तो कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था चालू शैक्षिक सत्र से लागू हो जाएगी।
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डीआईओएस की अनुमति से ही मिलेगी सीबीएसई की मान्यता
नई व्यवस्था के तहत पुराने स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण एवं संसाधनों की जांच भी करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता के लिए अब स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल में संसाधन एवं अन्य सुविधाएं नहीं होने के बाद भी बोर्ड से सिफारिश के बल पर मान्यता हासिल करने की लगातार आ रहीं शिकायतों के बाद अब सीबीएसई ने डीआईओएस से जांच के बाद ही मान्यता देने की व्यवस्था बनाई है। सीबीएसई ने डीआईओएस को पुराने स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए भी जांच का जिम्मा दिया है।
सीबीएसई की नई व्यवस्था में यदि कोई प्रबंधक अथवा संचालक स्कूल खोलना चाहता है तो उसे मान्यता के लिए बोर्ड के साथ डीआईओएस के पास आवेदन करना होगा। स्कूल संचालकों को डीआईओएस के पास सभी दस्तावेज एवं मानकों की सूची जमा करनी होगी। साथ ही मान्यता के नवीनीकरण के लिए डीआईओएस के पास भी आवेदन करना होगा। डीआईओएस जांच करेंगे और उनकी रिपोर्ट के बाद स्कूल को मान्यता मिलेगी और नवीनीकरण किया जा सकेगा।
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जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर स्थानीय स्तर पर निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से वह मानकों को दरकिनार करके विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। अब निगरानी के दायरे में आने के बाद इन विद्यालयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। डीआईओएस ने बताया कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का डाटा मंगाकर उनकी जांच कराई जाएगी। यदि कोई स्कूल बिना मानक पूरे किए ही मान्यता लेकर कक्षाओं का संचालन कर रहा है तो कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था चालू शैक्षिक सत्र से लागू हो जाएगी।
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