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Prayagraj News: हिस्ट्रीशीटर समेत 11 लोगों के 15 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 02:57 AM IST
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15 arms licenses of 11 people including a history-sheeter were cancelled.
हिस्ट्रीशीटर समेत 11 लोगों के 15 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। हत्या में लाइसेंसी शस्त्र का इस्तेमाल किए जाने, गलत पता बताकर लाइसेंस प्राप्त करने, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने और अन्य मामलों में जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की।
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सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइंस निवासी मोहम्मद इदरीस उर्फ बबलू के डीबीबीएल व रिवॉल्वर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इदरीस को अन्य मुकदमों में तो बरी किया जा चुका है लेकिन हिस्ट्रीशीटर होने का मुकदमा चल रहा है। वहीं, चक रघुनाथ नैनी निवासी विनय जायसवाल के पिस्टल व डीबीबीएल के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
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पुलिस आख्या के अनुसार विनय पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और चक्काजाम में शस्त्र के साथ पहुंचने पर आपत्ति दर्ज की गई है। हनुमानपुर धरवारा, करछना निवासी कमलाकांत द्विवेदी का एसबीबीएल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। कमलाकांत पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमे दर्ज हैं और सिविल लाइंस का गलत पता दिखाकर लाइसेंस प्राप्त किया।
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हनुमानपुर धरवारा, करछना निवासी ओम प्रकाश द्विवेदी ने भी कोरांव का गलत पता बताकर रिवॉल्वर और इसी गांव के राममूर्ति ने कूपर रोड, सिविल लाइंस के फर्जी पते पर एसबीबीएल का लाइसेंस प्राप्त किया जिन्हें डीएम ने निरस्त कर दिया।
राममूर्ति पर कई मुकदमे दर्ज होने के कारण करछना के सही पते से जारी राइफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। बुनौना नवाबगंज निवासी आलोक शुक्ल पर औद्योगिक थाने और नवाबगंज थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के कारण राइफल का लाइसेंस और झूंसी निवासी पवन मिश्र ने सरायइनायत थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने और गलत शपथपत्र देकर मुकदमे की जानकारी छिपाने के मामले में डीबीबीएल व रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
इसके अलावा असरौली थाना पूरामुफ्ती निवासी अशफाक उर्फ मटरू के खिलाफ कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज होने और लाइसेंसी शस्त्र से धमकी देने के मामले में राइफल का लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिया है। पूर्व में कौशाम्बी में तैनाती के दौरान डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अशफाक को नोटिस भी जारी किया था।
इसके अलावा धराधनपुर हंडिया निवासी दुर्गेश तिवारी का राइफल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। दुर्गेश पर हंडिया और मछली शहर जौनपुर में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा सुहागी मध्य प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कफ सिरप की 150 शीशी मिलने का मुकदमा भी दर्ज है।

बेंदो औद्योगिक क्षेत्र के रहने वाली शिव शंकर का रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। शिव शंकर पर लाइसेंसी शस्त्र से हत्या करने का आरोप है। डीएम ने चांधन नवाबगंज निवासी राहुल सिंह की राइफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। राहुल पर नवाबगंज निवासी शिवानी की हत्या का आरोप है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
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